भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा है कि वे ओबीसी वर्ग में आती हैं तथा मेडीकल में प्रवेश लेकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण लागू न करने के कारण प्रवेश से वंचित हो रही हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यूजी नीट के प्रवेश में ओबीसी को आरक्षण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश मेडीकल प्रवेश नियम 2018 के अनुरूप ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27 फीसदी आरक्षण लागू नहीं किए जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस शील नागू व जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट में यह मामला याचिकाकर्ता कु. उमा कहार की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि वे ओबीसी वर्ग में आती हैं तथा मेडीकल में प्रवेश लेकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण लागू न करने के कारण प्रवेश से वंचित हो रही हैं। मामले में न्यायालय ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी आधिवक्ता विनायक शाह, रामेश्वर ठाकुर, उदय कुमार, परमानंद साहू पैरवी कर रहे हैं।