भोपाल। पंचायतों का परिसीमन निरस्त करने के बाद अब पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को पुराने वार्डों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि एक जनवरी 2020 की मतदाता सूची के आधार पर वार्ड विभाजन के अनुसार सूची तैयार कर ली जाए।
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014 में पंचायत चुनाव जिस स्थिति में कराए गए थे, उसके अनुसार ही अब भी कराए जाएंगे। इसके लिए सभी कलेक्टरों को परिसीमन निरस्त होने के बाद ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के वार्डों की जानकारी 25 नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकासखंड जानकारी तैयार करके आयोग को देगा। इसके आधार पर आयोग चुनाव कार्यक्रम तय करेगा। पिछले चुनाव में जो आरक्षण व्यवस्था थी, वही इस चुनाव में भी लागू होगी। बताया जा रहा है कि आयोग दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि और सदस्यों के स्वेच्छानुदान का उपयोग करने संबंधी नियमों में बदलाव होगा। इसके लिए विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति सभी सदस्यों से उनकी अपेक्षाएं जानने के बाद शासन से नियमों में परिवर्तन के लिए कहेगी। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में हुई सदस्य सुविधा समिति की बैठक में विधायक निधि के उपयोग संबंधी नियम में बदलाव की आवश्यकता का मुद्दा उठा।
बैठक में सदस्यों ने कहा कि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सदस्य जब निर्वाचन क्षेत्र में जाता है तो मतदाताओं उससे कई मांग करते हैं। कुछ मांग तो निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से पूरी हो जाती हैं, पर कुछ इसके दायरे में नहीं आती है। इसके लिए इस योजना का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।वहीं सदस्यों को स्वेच्छानुदान का उपयोग करने के लिए अधिक छूट मिलनी चाहिए। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से उनकी अपेक्षाओं संबंधी जानकारी लेने के लिए कहा। इसके बाद प्रस्ताव भेजा जाएगा।