नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ एडवांस क्लेम प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब, यदि कोई कर्मचारी चिकित्सा जरूरतों के लिए ₹1 लाख तक का एडवांस क्लेम करता है, तो यह राशि मात्र 3 दिनों में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
EPFO के रीजनल कमिश्नर अमिताभ प्रकाश ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। कर्मचारी EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर अपने UAN नंबर के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी क्लर्क, कर्मचारी, या अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन पूरा होते ही तीन दिन के भीतर राशि खाते में जमा हो जाएगी।
शर्तें और प्रावधान
- यह सुविधा एम्पलॉई पेंशन स्कीम के पैरा 68J के तहत दी गई है।
- एक बार ₹1 लाख का एडवांस लेने के बाद, यदि आवश्यकता हो तो भविष्य में भी आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते पीएफ खाते में पर्याप्त बैलेंस हो।
- ₹1 लाख से अधिक राशि के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।
कैसे निकालें एडवांस राशि
- EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें: UAN और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
- क्लेम सेक्शन चुनें: ऑनलाइन सर्विसेज’ में जाकर ‘क्लेम’ विकल्प पर क्लिक करें।
- बैंक खाते का सत्यापन करें: ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करें।
- फॉर्म 31 भरें: पीएफ अकाउंट, एडवांस का कारण, राशि, और पता दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
- आधार से सत्यापन करें: सहमति देने के बाद आवेदन को आधार से वेरिफाई करें।
- क्लेम स्टेटस चेक करें: प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ऑनलाइन क्लेम स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
तीन दिन में राशि ट्रांसफर
आवेदन सबमिट होने के बाद, यह एम्प्लॉयर से अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूवल मिलते ही तीन दिन के भीतर पैसा कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
EPFO का यह बदलाव प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के साथ-साथ कर्मचारियों की चिकित्सा आपात स्थितियों में मदद के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।