घर बनाने वालों के लिए यह जरूरी खबर, हुए बदलाव

इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि विकास नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब जमीन खरीदने के साथ-साथ निर्माण की अनुमति भी ट्रांसफर हो जाएगी। पहले जमीन खरीदने के बाद अलग से लेआउट की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। हालांकि, यदि लेआउट में बदलाव किया जाता है तो नई अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए 0.25 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे लोग निर्धारित सीमा से 25% अधिक निर्माण कर सकेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भूमि विकास नियम-2012 में पांच प्रमुख संशोधन किए हैं, और इस संशोधन का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके तहत, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे, जिन्हें पोर्टल के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकेगा।

इसके अलावा, रेलवे और मेट्रो लाइन से 30 मीटर की दूरी पर ही विकास कार्य करने, छोटे शहरों में 15 मीटर चौड़ी सड़क पर पेट्रोल पंप खोलने, और औद्योगिक निर्माण के लिए एफएआर को बढ़ाकर 2 करने जैसी प्रमुख सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

इन बदलावों के तहत राज्य को केंद्र से 1500 करोड़ रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है। टीडीआर पोर्टल के माध्यम से टीडीआर सर्टिफिकेट की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया जाएगा।

इंदौर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, गृह विभाग लोक सुरक्षा अधिनियम लाने की तैयारी कर रहा है।

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