मध्यप्रदेश में नियमित शिक्षकों के बाद अब रिक्त पदों पर नियुक्त गेस्ट टीचर्स को भी अतिशेष मानते हुए रिलीव किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग में इस संबंध में एक बार फिर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अतिरिक्त शिक्षकों को रिलीव करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के मुख्य बिंदु
- अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स को रिलीव करने का निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि GFMS पोर्टल पर पहले से कार्यरत अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स को रिलीव किया जाए।- स्कूलों में खाली पदों पर नई भर्ती के तहत गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति होगी।
- स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक रिक्त पद न होने की स्थिति में, अतिरिक्त शिक्षकों को हटाया जाएगा
- 9,450 गेस्ट टीचर्स की नई भर्ती
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 9,450 गेस्ट टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।
अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स को रिलीव करने के नियम:
- एक ही विषय में एक से अधिक शिक्षक कार्यरत होने पर
- यदि रिक्त पद एक ही है, तो एक शिक्षक को हटाया जाएगा।
- पिछले साल के स्कोर कार्ड के आधार पर निर्णय
- यदि दो शिक्षक कार्यरत हैं और दोनों पिछले साल से सेवा दे रहे हैं, तो कम स्कोर कार्ड वाले शिक्षक को हटाया जाएगा।
- पुराने और नए गेस्ट टीचर्स के बीच चयन
- यदि एक शिक्षक पिछले साल से और दूसरा इस साल से कार्यरत है, तो इस साल नियुक्त शिक्षक को हटाया जाएगा।
- इस साल कार्यरत दो शिक्षकों के बीच चयन
- यदि दोनों शिक्षक इसी साल से कार्यरत हैं, तो स्कोर कार्ड के आधार पर कम मेरिट वाले शिक्षक को हटाया जाएगा।