खंडवा। खंडवा जिला न्यायालय ने हनुमान मंदिर से सिक्के चोरी करने के मामले में आरोपी शेख वसीम को दोषी ठहराया है। उसे 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मामले में, खंडवा नगर में एक चोर ने हनुमान जी से धन-दौलत की कोई कामना नहीं की। उसने तो हनुमान मंदिर में रखी दान पेटी से मात्र चिल्लर (छोटे सिक्के) चुराने का कार्य किया। इस अपराध के लिए उसे अब दो साल की सजा सुनाई गई है।
खंडवा जिला न्यायालय ने आरोपी शेख वसीम को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 457 के तहत 1 साल की सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। साथ ही, धारा 380 के तहत 2 साल की सजा और 1,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा दी गई। इस प्रकार, कुल 1,500 रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने पहले ही चुराए गए 1,000 रुपये की चिल्लर बरामद कर ली है। इस मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भवानीशंकर दांगी ने अभियोजन की ओर से पैरवी की थी।
चिल्लर चोरी की घटना का विवरण
एडीपीओ हरिप्रसाद बांके के अनुसार, यह घटना मार्च 2019 में हुई थी। फरियादी अरुण कुमार ने खंडवा के घंटाघर चौराहे स्थित हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद ताला लगाकर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब वे वापस आए, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था और गेट खुला हुआ था। दान पेटी भी क्षतिग्रस्त थी, जिसमें से लगभग 1,000 रुपये की चिल्लर चोरी कर ली गई थी। इस दौरान मंदिर के अंदर एक लोहे की रॉड मिली, जिससे ताला तोड़ा गया था। अरुण की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, और जांच के बाद आरोपी को पकड़ा गया, साथ ही चोरी की गई चिल्लर भी बरामद की गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।