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पंचायत चुनाव की जमानत राशि वापस लेने के लिए कैंडिडेट्स को करना होगा ये काम

भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद कैंडिडेट्स की जमानत राशि वापस की जा रही है। इसके लिए कैंडिडेट्स को कलेक्टर, एसडीएम या तहसील ऑफिस में आवेदन करना होगा। भोपाल में 30 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो गई है। जो कैंडिडेट्स जमानत राशि वापस चाहते हैं, वे तय फॉर्मेट में आवेदन करें। यह राशि बैंक अकाउंट में सीधे जमा की जाएगी।

 

प्रदेश में 2 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किए थे। सबसे ज्यादा नामांकन पंच और सरपंच पद के लिए थे। जिला और जनपद सदस्यों के लिए भी नामांकन दाखिल किए गए। चूंकि, चुनाव आयोग ने जमानत राशि तय की थी। इसके अनुसार जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन के साथ धरोहर राशि 8 हजार रुपए, जनपद के लिए 4 हजार, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2 हजार और पंच के लिए 400 रुपए जमा करवाई थी, इसलिए अब यही राशि लौटाई जाएगी।

 

ऐसे वापस लें अपनी राशि

कैंडिडेट्स अपनी राशि वापस लेने के लिए आवेदन करें। भोपाल में बैरसिया और हुजूर एसडीएम के यहां से राशि मिलेगी। कलेक्टर ऑफिस में जिन कैडिडेट्स ने जिला पंचायत सदस्य के लिए आवेदन जमा किए थे, वे भी राशि वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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