भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला एक बार फिर गरमाया हुआ है। लंबे समय से अटके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।
मध्यप्रदेश में पिछले लगभग साल से 23 हजार पंचायत सीटें खाली होने पर भी हैरानी जताई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई पर सबकी नजरे टिकी हुई हैं। कोर्ट ने बीते दिन हुई सुनवाई में कहा है कि यदि कोर्ट ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएंगे। वहीं गुरुवार की शाम राज्य सरकार और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर ओबीसी आरक्षण को लागू करने से तैयार की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। आयोग ने पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है।
उधर, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर मोड मे है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने गलत आंकड़े तैयार किए हैं। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने