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Sunday, November 17, 2024

MP में परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस पर लिया ये बड़ा फैसला

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ग्वालियर। परिवहन विभाग ने प्रदेश के 39 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) नवीनीकरण, लाइसेंस पर पता परिवर्तन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस सेवा को आनलाइन कर दिया है। 76 दिन में विभाग के पास 16 हजार 170 आवेदन आए हैं। 5500 आवेदन आरटीओ स्तर पर लंबित पड़े हुए हैं। इस कारण इन तीनों सेवाओं के तहत लाइसेंस जारी होने की गति काफी धीमी है। इसके अलावा आठ-आठ साल बाद लोग अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा रहे हैं। इससे लेट फीस भी काफी भुगतना पड़ रही है, जिससे लोग अपने स्तर से ही लाइसेंस को अपडेट नहीं कर रहे हैं। अब तक 6 हजार लोगों के लाइसेंस ही जारी हो सके हैं।

 

परिवहन विभाग ने एनआइसी की सेवाओं को स्वीकार कर लिया है। एनआइसी पर आने से उन सभी सेवाओं को आनलाइन किया जा रहा है, जिनकी आम लोगों को जरूरत पड़ती है। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस प्रमुख है। इसे बनवाने में लोगों का सबसे ज्यादा समय जाता है। लाइसेंस की कतार में न खड़ा होना पड़े, इसलिए लर्निंग लाइसेंस सेवा आनलाइन की गई है। 24 घंटे में कभी भी घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। विभाग ने 23 दिसंबर 2021 को आगर मालवा जिले से ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, पता परिवर्तन व डुप्लीकेट सेवा आनलाइन का कार्य शुरू किया गया था। अब तक 39 जिले में यह सेवा शुरू हो चुकी है। आनलाइन होने पर लोगों में अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रति रूझान बढ़ा है, लेकिन इस माध्यम से जारी होने की गति काफी धीमी है। 23 दिसंबर 2021 से 9 मार्च 2022 के बीच 16 हजार 170 आवेदन आए हैं।

 

जब किसी व्यक्ति का पहला लाइसेंस जारी होता है ताे उसकी वैधता 20 साल होती है। लाइसेंस के कार्ड पर ही वैधता की तारीख लिखी रहती है। एक बार रिन्यूवल होने के बाद पांच साल के लिए लाइसेंस वैध रहता है। कामर्शियल लाइसेंस पांच साल में होता है।

 

लाइसेंस रिन्यूवल में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट को आनलाइन अपलोड करना होता है। डाक्टरों को भी लागिन आइडी दी जा रही है, जिससे वह आनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकें।

 

यदि कोई व्यक्ति अपना लाइसेंस नवीनीकरण कराने में दो से चार साल लेट हो गया। उसने आवेदन किया है, ताे उसे मेडिकल सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ में भी उपस्थित होना पड़ेगा।

 

आठ-आठ साल पुराने लाइसेंस नवीनीकृत हो रहे है, उन्हें लेट फीस काफी देना पड़ रही है और टेस्ट से भी गुजरना पड़ रहा है।

 

नवीकरण एक साल के भीतर कराते हैं 477 रुपये फीस लगती है।

 

यदि एक साल बाद नवीनीकरण आवेदन करा रहे हैं तो एक हजार रुपये लेट फीस, 300 रुपये बीमा, 477 नवीनीकरण फीस देना पड़ रही है। यदि 1777 रुपये में

 

नवीनीकरण हो जाएगा। यदि लाइसेंस दाेपहिया व चार पहिया वाहन के लिए बनाया गया है। हजार रुपये बढ़ जाएंगे। 2777 रुपये में नवीनीकृत होगा।

 

नवीनीकरण में जितने साल की देर होगी, उतने ही साल की फीस देनी होगी।

 

 

 

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