भोपाल। एमपी के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर भाजपा नेत्री उमा भारती ने मांग की है कि प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाए। जो भी रास्ते हो, वह निकाले जाने चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को दोबारा नोटिफाई किया जाए। इस मुद्दे पर भाजपा की बड़ी ओबीसी उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है।
मेरी अभी सुबह सीएम शिवराज से फोन पर बात हुई है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज जी ने बताया कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बुलाई अहम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक मंत्रालय में होगी। प्रदेश के महाधिवक्ता, विधि विभाग के प्रमुख सचिव सहित कई विधि विशेषज्ञ इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक के संबंध में राज्य सरकार के अगले कदम को लेकर चर्चा होगी।
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