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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनावी कार्यक्रम के लिए लोगों की तय सीमा पर नई गाइडलाइन जारी की

MP Election : मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनेता अब नई गाइडलाइन के तहत कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। नई गाइडलाइन चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है। जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाडे ने बताया कि इसके अनुसार अब स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। 

इन शर्तों के साथ मिलेगी अनुमति

  • बंद कमरे में हॉल की क्षमता के 50% ही लोग रह सकते हैं। यह संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है।
  • सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य है।
  • खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य तरह के सुरक्षा पैरामीटर पूरे करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने तथा सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।
  • आयोजक की जिम्मेदारी है कि वह कि वह इस पूरी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।
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