भोपाल । प्रदेश के नगरीय निकायों में खाली विभिन्न् संवर्ग के पदों को संविदा पर भरा जाएगा। इन पदों पर राज्य शासन या सार्वजनिक उपक्रम के सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसे लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया तय कर नियम जारी कर दिए हैं। निकायों में संविदा के पद पहले से हैं। नियुक्ति उन्हीं पर की जाएगी। हालांकि नगर निगमों को किसी भी पद पर नियुक्ति देने से पहले तीन साल के स्थापना व्यय और ऑडिट का ब्योरा आयुक्त को देना होगा। नगर पालिका और नगर परिषद के मामले में संभागीय संयुक्त संचालक इसका परीक्षण करेंगे।
निकायों में विभिन्न संवर्ग के पद खाली होने के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर निकाय अकसर भर्ती की मांग करते रहते हैं। कोरोना काल में शहरी क्षेत्रों में संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी निकायों की थी। ऐसे में कर्मचारियों की कमी से खासी परेशानी उठानी पड़ी। इसलिए शासन ने संविदा नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया पहले से तय है।
जहां पद संख्या के बराबर या कम आवेदन आते हैं, वहां चयन प्रक्रिया जरूरी नहीं है, पर जहां पद से ज्यादा आवेदन आते हैं, उस स्थिति में साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति निर्णय लेगी। संविदा नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल व अधिकतम 65 साल होना चाहिए और वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्षम हो। इन पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे। अलग-अलग पदों के लिए आठ हजार से 60 हजार रुपये तक मानदेय रहेगा।