ग्वालियर। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए शस्त्र लाइसेंस नियमों के तहत अब एक व्यक्ति केवल दो हथियार रखने का पात्र है। इस नियम के बावजूद ग्वालियर में 50 ऐसे लाइसेंसधारी हैं, जिनके पास तीन या उससे अधिक शस्त्र हैं… जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी पर नियमों की अवहेलना के मामले में जिला प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ रही है।
शस्त्र लाइसेंस नियमों का उल्लंघन…
हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पास तीसरे शस्त्र को बनाए रखता है, तो वह अवैध माना जाएगा और उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले 50 लोगों को जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। इनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर दो राइफल और एक पिस्टल का लाइसेंस है। सिंधिया को भी अपने पास एक शस्त्र सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।
शस्त्र लाइसेंस सरेंडर की प्रक्रिया…
जिला प्रशासन ने अब तक 63 लोगों से उनका तीसरा हथियार सरेंडर करवाया है, लेकिन 50 लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन लाइसेंसधारियों में डॉक्टर, राजनेता और व्यापारी शामिल हैं। यदि ये लोग निर्धारित समय के भीतर अपने अतिरिक्त शस्त्र सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, शस्त्र लाइसेंस के लिए हर दिन राजनेताओं की सिफारिशें आ रही हैं। लोग आवेदन कर रहे हैं। एसपी ने 250 आवेदन वापस कर दिए हैं। इससे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। 1200 आवेदन अपर कलेक्टर कार्यालय में लंबित हैं। इन आवेदनों को छह महीने से ज्यादा समय बीत गया था। इसके चलते पुलिस से फिर रिपोर्ट मांगी है। लाइसेंस शाखा में लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा मिल रही है। राइफल के आवेदन हैं। नेताओं की सिफारिशों पर शस्त्र के लिए आवेदन आ रहे हैं। एडीएम टीएन सिंह ने पुष्टि की है कि तीन शस्त्र लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। लाइसेंस शाखा में आने वाले नागरिक निराश हो रहे हैं क्योंकि उनके आवेदन की प्रक्रिया में देरी हो रही है।