Gloves पहनकर करना होगा मतदान,कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के बटन दबाने के लिए मतदाताओं को ग्लव्स (दस्ताने) उपलब्ध कराए जाएंगे जो संभवतः डिस्पोजेबल होंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और क्वारंटाइन में रह रहे कोविड-19 मरीजों को आखिरी घंटे में मतदान की अनुमति होगी। महामारी के इस दौर में बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वहां अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक, अधिसूचित कंटेनमेंट जोन में रहने वाले मतदाताओं के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। शुक्रवार को जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक मतदान केंद्रों का अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन किया जाएगा जो मतदान से एक दिन पहले होगा। हर मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर चुनावकर्मी या पैरा-मेडिकल स्टाफ मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। एक मतदान केंद्र में 1,500 के स्थान पर अधिकतम एक हजार मतदाता ही होंगे।
चुनाव में घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए प्रत्याशी समेत सिर्फ पांच लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। हालांकि इसमें सुरक्षाकर्मी शामिल नहीं हैं।
रोड शो
आयोग के मुताबिक रोड शो के दौरान काफिले के वाहनों को दस के स्थान पर पांच-पांच वाहनों के अंतराल पर बांटा जाएगा। हालांकि इसमें सुरक्षा वाहन शामिल नहीं हैं।
जनसभा और रैलियों का आयोजन भी कोविड-19 दिशानिर्देशों के मुताबिक ही किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जनसभा के लिए पहले से मैदानों को चिन्हित करके रखेंगे जिनमें प्रवेश और निकासी द्वारों का स्पष्ट चिन्हांकन होगा। ऐसे सभी मैदानों में जिला निर्वाचन अधिकारी शारीरिक दूरी के अनुपालन के लिए पहले ही चिन्हांकन करवाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि जनसभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
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