भोपाल: इस खबर में हम आपको पैन कार्ड क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं. सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पैन कार्ड आखिर होता क्या है ?. पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स को दिखाता है. आयकर विभाग की तरफ से इसे जारी किया जाता है.अगर आप आयकर भुगतान के दायरे में आते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड काफी जरूरी है|
आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाने वाला परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) आज एक अहम दस्तावेज बन चुका है. पैन कार्ड का इस्तेमाल अब काफी जगह होने लगा है. इसके न होने से आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तब आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी. किसी बैंक में अकाउंट चाहे सेविंग हो या करेंट, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही अगर आप किसी बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थान में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना होगा|
पैन नंबर का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के दौरान होता है. आईटीआर फाइल करने में पैन कार्ड जरूरी है जब आप 5 लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी खरीदते हैं तो दुकान में खरीदारी के समय आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी|
किसी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी 50,000 रुपए से अधिक की नकदी जमा करने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है. क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए भी पैन कार्ड दिया जाता है. होटल और रेस्त्रां में 25,000 रुपए से ऊपर के बिल के लिए भी पैन कार्ड देना अनिवार्य है अगर आप 5 लाख रुपये से अधिक कीमत में गाड़ी खरीद रहे हैं या पुरानी कार या गाड़ी की बिक्री करते हैं तब आपको पैन कार्ड डिटेल देना होता है. इसके अलावा टेलीफोन कनेक्शन के समय भी डिटेल देना होता है इसके साथ ही बता दें कि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर आप सालाना बीमा प्रीमियम 50000 रुपये से अधिक जमा करते हैं तो आपको पैन नंबर डिटेल देनी होती है|
- आयकर में हर प्रकार की गड़बडि़यों या दिक्कतों से बचाता है यह कार्ड.
- आप किसी भी सरकारी या निजी संस्था में इस कार्ड को आईडी प्रूफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं.
- भारत सरकार द्वारा जारी यह कार्ड हर जगह मान्य होता है. सरकारी दफ्तर से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक और बस से लेकर ट्रेन तक.
- सिर्फ फुल टाइम ही नहीं बल्कि पार्ट टाइम जॉब में भी पैन कार्ड प्रस्तुत करने से आपका भुगतान आसान हो जाता है.
- यदि आप कहीं पार्ट टाइम बेसिस पर या अस्थाई रूप से काम करते हैं तो पैन कार्ड प्रस्तुत करने से आप वित्तीय वर्ष के अंत में अपना टीडीएस क्लेम कर सकते हैं|
पैन कार्ड के लिए आपको 49A फॉर्म डाउनलोड करना होता है. इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, यह फॉर्म आयकर पैन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होता है. आवेदन के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है. इसके जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड का स्टेटस क्या है. कहने का मतलब यह है कि आप इसके जरिए यह पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड बनने की किस प्रक्रिया से गुजर रहा है और आपको यह कितने दिन में मिल जाएगा. पैन कार्ड बनवाने में 150 से 200 रुपए तक का खर्च आता है. पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है|
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