भिंड मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने तथा आमजन के स्वास्थ्य एवं जान-माल की सुरक्षा व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये, कार्यालयीन आदेश आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2021 से जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये तथा म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं दिनांक 29 अप्रैल 2021 को आयोजित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस. ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, दिनांक 10 मई 2021 सोमवार को प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त कार्यालयीन आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2021 से जिला अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्रों में पारित संकल्प के आधार पर जारी जनता कर्फ्यू उक्त दिनांक 10 मई 2021 सोमवार को प्रातः 06.00 बजे तक यथावत् रखा जाता है।उपरोक्त आदेश का मूल आशय यह है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकले, ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकें।
उक्त आदेश का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला भिण्ड, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड एवं थाना प्रभारी (समस्त) जिला भिण्ड अक्षरश: कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है।
अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड एवं श्रम अधिकारी जिला भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा।