भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस से पूछा है कि दमोह के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी गोविंद सिंह को अरेस्ट किया गया है या नहीं. जवाब में मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि गोविंद सिंह को अरेस्ट किया जा चुका है.
सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और जमानत से इनकार कर दिया. गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह कहा था कि उनको एक अलग मामले में फंसाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को नामंजूर करते हुए कहा कि आपके ऊपर गंभीर आरोप हैं. ऐसे में आप को जमानत नहीं दी जा सकती है.
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गोविंद सिंह के वकील से यह भी कहा कि आप कोर्ट के साथ खेल नहीं सकते. गौरतलब है कि BSP से कांग्रेस में गए दमोह के कद्दावर नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या उन्हीं के क्रशर प्लांट में कर दी गई थी. 15 मार्च 2019 में हुई इस हत्या के लिए चौरसिया के परिजनों ने BSP विधायक रामबाई के पति गोविंद, देवर चंदू समेत कुछ और लोगों को आरोपी बताया. मामले का मुख्य आरोपी गोविंद सिंह ठाकुर 2 साल से कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका.