30.1 C
Bhopal
Friday, September 20, 2024

कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने पर होगी FIR,कलेक्टर ने दिया सख्त आदेश

Must read

सिंगरौली। जिले में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने में आनाकानी करने वालों की अब खैर नहीं है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का दोनों डोज लगवाना अनिवार्य करने के बाद अब सिंगरौली कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लगवाए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में शामिल होने पर अपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।

 

कलेक्टर मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। लोगों की अधिकतम मौजूदगी रहने से ये कोरोना वायरस के लिए सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करते हैं, इसलिए सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस रोकने के लिए धारा 144 (1) और मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) और 71 (2) के अंतर्गत अब 15 दिसंबर तक जिले के सभी लोगों को कोरोना से बचाव के दोनों ही वैक्सीन डोज लगवाना अनिवार्य होगा। 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी, जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिए इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा।

 

कलेक्टर मीना के आदेश के मुताबिक, अगर 15 दिसंबर के बाद इस तरह के मामले सामने आए तो धारा 188, 269, 270, 271, मध्यप्रदेश एपेडमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दो दिन पहले प्रमुख सचिव खाद्य ने राशन दुकानों से बंटने वाले राशन के लिए पात्र परिवार के हर सदस्य के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया है जिसके घर के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उनकी सूची एकत्र कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

error: Content is protected !!