भोपाल। सीएम शिवराज ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 लगभग नियंत्रित स्थिति में है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जा रहा है, जो अब तक लागू थे। ये प्रतिबंध कोविड महामारी के समय लगाए गए थे। अब सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन भी किया जा सकेगा। चल समारोह अब निकल सकेंगे और विवाह में भागीदारी बिना संख्या की सीमा के हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि काफी लंबी अवधि प्रतिबंधों के साथ बिताई जा चुकी है। समग्र स्थितियों पर विचार-विमर्श के पश्चात प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया गया है।
सीएम ने कहा कि अंतिम संस्कार में भी अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए सभी इच्छुक पहुंच सकेंगे। नाइट कर्फ्यू आज रात से समाप्त किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि सौ प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता से अब संचालित की जा सकेंगी। यह जरूर है कि सभी तरह की गतिविधियाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन यह कोरोना अनुकूल व्यवहार के साथ प्रारंभ होंगी।
सीएम ने कहा कि यह आवश्यक है कि संक्रमण को फैलने के लिए जिम्मेदार कोई भी कार्य न किए जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, परस्पर दूरी और सभी के लिए मास्क के उपयोग की सावधानी आवश्यक होगी। मेलों में दुकानदार तभी दुकान लगा सकेंगे जब उन्हें दोनों डोज़ लगी हो। सिनेमा हॉल में स्टॉफ को दोनों डोज़ और दर्शक को कम से कम एक डोज़ लगना अनिवार्य होगा। मेलों के अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदार को वैक्सीन के दोनों डोज़ लगवाना अनिवार्य होगा। हॉस्टल में 18 वर्ष से ऊपर के छात्र-छात्राएँ और समस्त स्टाफ को दोनों डोज़ लगवाना आवश्यक होगा।
सीएम ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि सावधान रहना है। कोविड टेस्ट के लिए शासकीय टीम आए तो सेम्पल जरूरी दे दें, ताकि बीमारी अगर ज्यादा लोगों को हो रही हो, संक्रमण फैल रहा हो तो तत्काल पता लगाया जा सके। जिनका भी दूसरा डोज़ बचा है वो जरूर डोज़ लगवाएं। शासकीय सेवकों को दोनों डोज़ अनिवार्य हैं।
ये हैं निर्देश
अब सामान्य रूप से विवाह समारोह हो सकेंगे, लेकिन परस्पर दूरी और मास्क के उपयोग का ध्यान रखा जाए।
मेलों में दुकान वही दुकानदार लगा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं।
सिनेमा देखने जाने, राशन की दुकान से सामग्री लेने के लिए दोनों डोज अनिवार्य हैं, यह सुनिश्चित करें ।
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड अनुकूल व्यवहार आवश्यक है।
मास्क और यथासंभव परस्पर दूरी रखना है और असावधान नहीं होना है।
शिक्षण संस्थाओं और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी दोनों डोज आवश्यक हैं।
शासकीय सेवकों को वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य हैं। विभाग इसे सुनिश्चित करें।
जिन जिलों में वैक्सीन के दूसरे डोज में कमी देखी गई है, वहाँ गति बढ़ाई जाए।
31 दिसंबर तक प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सभी सहयोग प्रदान करें।