भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव छह दिसंबर के बाद कभी भी कराए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश लागू होने के बाद मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत सिर्फ उन्हीं पंचायतों की मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी, जो नया परिसीमन निरस्त करने से प्रभावित हुई हैं।
फोटोयुक्त मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन ग्राम पंचायत सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 29 नवंबर को किया जाएगा। दावे- आपत्ति का निराकरण करके छह दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया है कि गुरुवार से मतदाता सूची का काम प्रारंभ हो जाएगा। 26 नवंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन मतदाताओं की क्षेत्रवार पहचान कर लेंगे, जिनके नाम दूसरे मतदान केंद्रों की सूची में दर्ज किए जाने हैं।
29 नवंबर को फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत स्थानों पर प्रकाशन होगा। तीन दिसंबर तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे और चार दिसंबर को इनका निराकरण किया जाएगा। छह नवंबर को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयोग को 2014 की स्थिति में आरक्षण सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध कराएगा। इसके आधार पर आयोग निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करेगा।