भोपाल। पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। इसके बिना कोई भी वित्तीय कार्य नहीं हो सकता है। इसकी जरूरत हर लेन-देन के काम और बैंक में अकाउंट खुलवाने में पड़ती है। इनकम टैक्स से लेकर ऑफिस तक में इसके बिना कोई भी फाइनेंशियल वर्क नहीं कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। पहले इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 थीं। जिसे आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। साथ ही पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो 10 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। अगर आपके पास दो पैन कार्ड है। तब तुरंत अपना दूसरा कार्ड को सरेंडर करना होगा। आयकर विभाग एक्ट 1961 की धारा 272बी में इस का प्रावधान है। वहीं अगर कहीं पैन नंबर डाल रहे हैं, तो सावधानी से भरें। इसमें कोई गलती होने पर भी पेनाल्टी लग सकती है।
इस तरह से करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर
1. पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए कॉमन फॉर्म भरना होगा।
2. सबसे पहले वेबसाइट https://www.pan.utiitsl.com/ पर जाएं।
3. अब ‘Request For New Pan Card/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर टैप करें।
4. अब फॉर्म को डाउनलोड कर लें।
5. फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर किसी भी NSDL ऑफिस में जाकर जमा कर दें।
6.पैन कार्ड सरेंडर करते वक्त फॉर्म के साथ जमा करें।
नाम और जन्म तिथि ऐसे करें सही
1. सबसे पहले https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं।
2. ऊपर की तरफ बाईं ओर Application Type पर जाएं। फिर Changes or Correction in Existing PAN Data को चुनें।
3. अपने पैन कार्ड की श्रेणी का चयन करें।
4. आवेदक की जानकारी वाले हिस्से में जानकारी भरें।
5. यहां नाम, डेट ऑफ बर्थ, ई-मेल, मोबाइल नंबर और पैन नंबर दर्ज करें।
6. कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें।
7. फॉर्म जमा करने के बाद भुगतान का विकल्प मिलेगा। जहां डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के इस्तेमाल करके पैन कार्ड में बदलाव के लिए शुल्क का पेमेंट कर सकते हैं।