ग्वालियर। “गई भैंस पानी में” कहावत अपने जरूर सुनी होगी। लेकिन ग्वालियर में ये कहावत चरितार्थ होती नजर आई। बुधवार को जलकर वसूली करने पहुंची नगर निगम की टीम ने तीन बड़े बकायेदारों की भैंस से जप्त कर ली, दो बकायादारों ने नगर निगम पहुंचकर जलकर का डेढ़ लाख रुपए जमा कर दिया। लेकिन किसान राजेंद्र पाल ने जलकर का 82 हज़ार रुपए जमा नही किए तो उसकी भैंस को जब्त कर उसकी कुर्की कर दी गई। नगर निगम द्वारा जलकर के लिए भैंस की कुर्की करने का MP में यह पहला मामला है।
जलकर जमा नही किया तो निगम ने जब्ती की भैंस
शहर के मुरार इलाके में जलकर जमा नही करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। बुधवार को नगर निगम के वसूली अमले ने लंबे समय से जलकर जमा न करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ अभियान शुरु किया। मुरार के वार्ड क्रमांक-60 के शक्ति बिहार में निगम की टीम पहुंची जहां जलकर का भुगतान न करने के वाले तीन बड़े बकायादारों की तीन भैसों को जब्त किया। दीनानाथ पाल पर 67,355 रुपए, अजमेर पाल पर 77,800 और राजेन्द्र पाल पर 82,896 रुपए का जलकर बकाया था। तीनों ने लंबे समय से नगर निगम का जलकर जमा नही किया था, लिहाज़ा नगर निगम ने इनके नल कनेक्शन काट दिए थे, लेकिन बुधवार को टीम जलकर वसुलने पहुंची तो इन बकायादारों ने अपने घरों ने अवैध तरीके से नल कनेक्शन जोड़ रखे थे। ऐसे में नगर निगम अमले ने तीनों के घर बंधी हुई भैंसे जब्त कर ली। भैंस जब्त होते ही दीनानाथ पाल और अजमेर पाल ने नगर निगम पहुंचकर 145155 रुपए जमा कर अपनी भैंसें वापस ले ली। वहीं राजेन्द्र पाल ने जलकर का 82,896 जमा नही कराया तो उसकी भैंस कुर्क कर ली। नगर निगम ने भैस को कुर्क कर लाल टिपारा गौ शाला भेजा है।
सड़क पर भैंस ने गोबर किया तो मालिक पर लगा 10 हज़ार का जुर्माना
इससे पहले नगर निगम ने 2020 में भैंस मालिक पर 10 हज़ार का जुर्माना किया था। सिरोल इलाके में सड़क निर्माण का जायजा लेने जा रहे नगर निगम के कमिश्नर के सामने डीबी सिटी रोड भैंस ने बीच सड़क पर गोबर कर दिया। निगम अमले ने भैंस को हटाने की कोशिश की, लेकिन भैंस नही हटी। कमिश्नर को जानकारी मिली कि ये भैंस डेयरी संचालक बेताल सिंह की है। इस पर निगमायुक्त ने सड़क पर गोबर कराने पर तत्काल जुर्माना करने का आदेश दिया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी मनीष कन्नौजिया और वार्ड हेल्थ आफिसर धर्मेंद्र धीरज बेताल सिंह के घर पहुंचे और उस पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था।