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Sunday, November 17, 2024

MP में होटल और रेस्टोरेंट को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

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ग्वालियर। होटल, रेस्टोरेंट और चाय, नाश्ते की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब हर हफ़्ते में वीकली ऑफ मिलेगा। श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पूरे एमपी के होटल, रेस्टोरेंट, चाय नाश्ते और भोजन शालाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन की छुट्‌टी (साप्ताहिक अवकाश) मिलेगी। श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के मुूताबिक किसी भी कर्मचारी को एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर काम नहीं कराया जाएगा। श्रम विभाग ने इस संबंध में मप्र के राजपत्र में सूचना प्रकाशित की है।

 

होटल रेस्टोरेंट और जलपान वाली दुकानों के संचालक अपने कर्मचारियों से लगातार काम कराते हैं। श्रम विभाग के पास आए दिन ऐसी शिकायतें पहुंचतीं हैं। जरूरत से ज्यादा काम करने पर कर्मचारियों की सेहत बिगड़ जाती है। अब शैफ(रसोईए) , वेटर, हाउस कीपिंग स्टाफ सहित तमाम कर्मचारियों को हर हफ्ते अवकाश मिल सकेगा। अफसरों की मानें तो बस स्टेड, रेल्वे स्टेशन के नजदीक होटल, जलपान गृहों में बेहद गरीब परिवारों के लोग वेटर, रसोईए और साफ सफाई का काम करते हैं। मजबूरी का फायदा उठाकर होटलों के संचालक महीने भर लगातार काम कराते हैं। लेकिन अब इन्हें हफ्ते में एक दिन की छुट्‌टी और लगातार 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा पाएंगे।

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