G-LDSFEPM48Y

हाईकोर्ट ने पति पत्नी के विवाद को लेकर सुनाया ये बड़ा फैसला

ग्वालियर। कई दिनों से पत्नी से तलाक की जिद को लेकर अड़े पति को अब पच्चीस लाख रुपए और कार पत्नी को देने के बाद विधिवत उससे अलग होने की अनुमति मिल सकेगी ।हाईकोर्ट ने करीब 5 साल पहले विवाह सूत्र में बंधे एक जोड़े को तलाक की अनुमति दे दी है। पति ने इसके लिए पत्नी को 25 लाख रुपए और एक कार देने की हामी भर दी है। दोनों पक्षों के बीच इस मामले में समझौता भी हो गया है। हालांकि इस मामले को अभी अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। लेकिन दोनों पक्षों में कोर्ट के समक्ष राजीनामा हो गया है।

 

अब पति अपनी पत्नी को लाखों रुपए और कार देगा। उसके बाद उन दोनों के विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा ।यह भिंड की एक शर्मा दंपत्ति का मामला था जिसका लंबे अरसे से विवाद चल रहा था। पति तलाक लेना चाहता था लेकिन पत्नी अपना घर दोबारा बसाने के लिए प्रयासरत थी।

 

लेकिन जब दोनों पक्षों में एकमत होने की सहमति नहीं बनी तब कोर्ट ने उन्हें अलग होने में समझौता करने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत अब नगदी और कार लेने के बाद पत्नी और पति के संबंध शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। पति भी अपनी दूसरी शादी के लिए स्वतंत्र हो सकेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!