कांग्रेस विधायक के भतीजे द्वारा कथित अपमान जनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद 11 अगस्त की रात बंगलूरू में भड़की हिंसा से संबंधित दो मामलों की जांच का ज़िम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आधिकारिक तौर से अपने हाथ में ले लिया है। NIA ने आईपीसी और गैर कानूनी गति विधि रोकथाम अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज किए हैं। एनआईए के मुताबिक, आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बंगलूरू में रहकर जांच कर रही है।
एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 (4) और 8 के तहत गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुए, एनआईए ने राज्य पुलिस द्वारा आगजनी और हिंसा के दो मामलों की जांच अपने हाथ में ली है। इनमें गैर कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम लागू किया गया था। ये दो मामले डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन काडुगोंडानहल्ली में दर्ज किए गए थे। 11 अगस्त की रात शहर में आगजनी और हिंसा के सिलसिले में एसडीपीआई के कुछ सदस्यों सहित 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।