सिंगरौली। पति की पताड़ना से परेशान होकर पांचवीं पत्नी ने ही युवक को मौत के घाट उतारा था। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार पाण्डेय ने बताया कि योजना के अनुसार महिला ने पति के खाने में 20 नींद की गोली पीसकर मिला दी जिससे खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गया। जब युवक गहरी नींद में था तब महिला ने गला दबाकर युवक की हत्या कर दी फिर उसका गुप्तांग काटकर सड़क पर फेंक दिया और कमरे में बाहर से ताला लगा दी। जब बच्चे स्कूल से वापस घर आए और पिता के बारे पूछे तो बताया कि पापा लकड़ी काटने गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि विवेचना में जो सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं उसमें महिला पति पर लगा रही है। वहीं पुलिस कप्तान ने इस हत्याकाण्ड की गुत्थी सुलझाने वाले विवेचकों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार पाण्डेय ने बताया कि 21 फरवरी को शव उसके घर से करीबन 600-700 मीटर की दूरी पर सडक़ के किनारे पड़ा हुआ पाया गया था। जहां मृतक के गले एवं गुप्तांग में चोंटो के निशान थे। थाना बैढन में धारा 302 भादवि व मर्ग कायम कर जॉच विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली बीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पाठक एवं थाना प्रभारी बैढन को मामले की गम्भीरता से विवेचना कर अज्ञात आरोपियों की पतारसी व गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया। प्रकरण की विवेचना में सहयोग हेतु थाना प्रभारी नवानगर को भी लगाया गया था। कोतवाली पुलिस द्वारा तीन विशेष टीमें गठित कर प्रकरण का बारीकी से अनुसंधान करते हुये प्रकरण की हर पहलू से विवेचना की गयी। विवेचना के अनुक्रम में घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर गवाहों के कथन लिये जाकर बारीकी से साक्ष्य संकलन किया गया एवं गोपनीय तरीके से सुरागरसी की गई।
विवेचना के दौरान महिला नेे बताया कि उसका पति काफी मारपीट करता था। वह अपने पति की पांचवी पत्नी थी। उसके पहले की चार पत्नियां मारपीट प्रताडऩा के कारण उसे छोडक़र चली गयी थी। पति की प्रताडऩा से प्रताडि़त होकर जान से मारने की योजना बनाई थी।
रात्रि में करीबन एक बजे जब बच्चे खाना खाकर सो गये तब योजना अनुसार आरोपिया के द्वारा अपने पति की लाश को कथरी में लपेटकर रस्सी से बांधकर साइकिल के फे्रम वाले भाग में रखकर घर से करीब 600-700 मीटर दूर ग्राम उर्ती में रोड के किनारे एकांत स्थान पर ले जाकर फेंक दी थी। पुलिस एवं परिवार को गुमराह करने के लिये कुल्हाड़ी से मृतक के गले व गुप्तांग में काट कर चोट पहुंचाई ताकि सभी को लगे की मृतक की हत्या अवैध संबंध के कारण हुयी है। लाश को ठिकाना लगाने के बाद कपड़े, चप्पल, कथरी, कुल्हाडी, रस्सी आदि को जला दी थी तथा नींद की गोली के रेपर को गेंहू के खेत में फेंककर छुपा दी थी व घटना में उपयोग की गयी साइकिल कमरे में रख दी थी। विवेचना में आयी साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 201 भादवि बढाई गयी तथा साक्ष्य एकत्रित कर को गिरफ्तार किया गया। जहां गुरुवार को को न्यायालय पेश किया गया।