25.1 C
Bhopal
Tuesday, November 12, 2024

MP हाई कोर्ट ने PSC-2019 के रिजल्ट पर लगाई रोक

Must read

जबलपुर। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने पीएससी-2019 परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने संबंधी एकलपीठ के पूर्व आदेश पर रोक लगा दी। इस अंतरित आदेश के साथ ही मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी


Tumeur de la prostate : pronostic en fonction du stade, du grade et du risque

Tumeur de la prostate : pronostic en fonction du stade, du grade et du risque

कार्य विभाग के सचिव सहित तीन दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।

 

दरअसल, 23 अगस्त को न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने पीएससी-2019 परीक्षा के मामले में पीएससी को निर्देश दिए थे कि पहली मुख्य परीक्षा और बाद में हुई स्पेशल मुख्य परीक्षा के परिणामों को मिलाकर उनका नार्मलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट जारी करें। पीएससी ने इस आदेश के विरुद्ध युगलपीठ के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

error: Content is protected !!