ग्वालियर नगर निगम द्वारा 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों को संपत्तिकर और जलकर के बकाया मामलों में अधिभार पर विशेष छूट दी जाएगी। यह सुविधा शहर के सभी 25 वार्ड कार्यालयों और जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध होगी।
संपत्तिकर और जलकर में राहत
संपत्तिकर में 50 हजार रुपये तक के बकाये पर 100%, 50 हजार से 1 लाख तक 50% और 1 लाख से अधिक पर 25% की छूट मिलेगी। वहीं, जलकर के मामलों में 10 हजार तक 100%, 10 से 50 हजार तक 75% और 50 हजार से अधिक बकाये पर 50% तक अधिभार माफ किया जाएगा।
महत्वपूर्ण जानकारी
निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल एक बार ही दी जाएगी, इसलिए बकाया करदाताओं को इस अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी गई है।