नई दिल्ली | (WhatsApp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी (New Privacy Policy) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती देने के मामले पर अदालत अब सोमवार को सुनवाई करेगी.जज ने निजी कारणों से खुद को मामले से अलग किया इस मामले की सुनवाई करने वाली जज ने खुद को निजी कारणों की वजह से इस केस से अलग कर लिया है. इसके बाद इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया और अब दूसरी पीठ मामले की सुनवाई करेगी.बता दें कि वकील सी रोहिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की था |
इस याचिका में कहा गया था कि WhatsApp की नई पॉलिसी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी है. नई पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाने की मांगसाथ ही याचिका में मांग की गई कि हाई कोर्ट तत्काल प्रभाव से वाट्सऐप की नई पॉलिसी को लागू करने पर रोक लगाए. दिल्ली हाई कोर्ट में आज शुक्रवार को वाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई होनी थी |
कुछ दिन पहले वाट्सऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए हैं, जिसके तहत कंपनी अपने यूजर्स का कुछ डेटा फेसबुक और दूसरी सहयोगी कंपनियों के साथ शेयर करेगी. इन शर्तों को सभी यूजर्स को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा. यूजर्स को इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी तक का समय दिया गया है. अगर ये शर्तें यूजर्स स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो वाट्सऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. वाट्सऐप का मालिकाना हक फेसबुक के पास है और उसने हाल में ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है|