राहुल सिंह चौहान; भिंड | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए सात आम्र्स लायसेसियों के शस्त्र लायसेंस (license) निलंबित किए है।
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जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने अनावेदक आम्र्स लायसेंसी (arms license) शैलेन्द्र पुत्र नाथूसिंह उर्फ रामौतार सिंह निवासी स्थायी एच 100 वार्ड नं.02 ग्राम सिकरौदा गोरमी थाना गोरमी जिला भिण्ड, हाल मुकान 17/02 न्यू पलासिया लक्ष्मी मेमोरियल हाॅस्पीटल इन्दौर, गोपाल सिंह कुशवाह पुत्र लल्लूसिंह कुशवाह निवासी कछार थाना अमायन, जगदीश सिंह गुर्जर पुत्र स्व. बहादुरसिंह गुर्जर निवासी देवसिंह का पुरा थाना गोहद, आदित्यराम सिंह गुर्जर पुत्र स्व.बहादुर सिंह गुर्जर निवासी देवसिंह का पुरा थाना गोहद, दिनेश तिवारी पुत्र सियाराम तिवारी निवासी नागौर के विरूद्व थाना अमायन, दर्शन सिंह गुर्जर पुत्र स्व. बहादुर सिंह निवासी देवसिंह का पुरा थाना गोहद, रामस्वरूप सिंह गुर्जर पुत्र स्व.बहादुर सिंह गुर्जर निवासी देवसिंह का पुरा थाना गोहद के नाम शस्त्र लायसेंस (license) अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए है।