हाईकोर्ट ने पत्नी की पिटाई करने की लेकर IPS को सुनाया ये बड़ा फैसला

ग्वालियर। ग्वालियर निवासी सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी बहाली के आदेश जारी किए हैं। दो साल पहले पत्नी की पिटाई का विडियो सामने आने के बाद वह काफी चर्चा में आए थे। इस विडियो के सामने आने के बाद सरकार ने उनसे किनारा कर सस्पेंड कर दिया था। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सरकार ने आईपीएस की बहाली को चुनौती दी थी।

 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के वरिष्ठ आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को राहत दे दी है। कोर्ट ने राज्य शासन की वह अपील निरस्त कर दी जिसके जरिये बहाली को चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय है कि किसी अन्य महिला के साथ के चलते अपनी पत्नी की पिटाई का विडियो वायरल होने से शर्मा चर्चा में आए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस अधिकारी शर्मा पर कार्रवाई की गाज गिर गई थी। इसी मामले में हाई कोर्ट ने राज्य शासन की वह अपील निरस्त कर दी है, जिसमें सरकार ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली को चुनौती दी थी। मई, 2022 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश पारित किया था।

कैट पहले ही कर चुकी है बहाल

 

कैट ने पाया था कि सरकार तय प्रावधानों का पालन किए बिना शर्मा की निलंबन अवधि लगातार बढ़ा रही थी। लिहाजा, कैट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश सुनाया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कैट के आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील निरस्त कर दी। अब राज्य सरकार की अपील निरस्त होने से स्प्ष्ट हो गया है कि पुरुषोत्तम शर्मा अपनी नौकरी पर बरकरार रहेंगे

 

आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा मूल रूप से ग्वालियर के डबरा के रहने वाले हैं। यहां उनका पूरा परिवार रहता है। वह भी लगातार अवकाश के दिनों में ग्वालियर आते रहे हैं। दो साल से सस्पेंड होने के चलते वह काफी तनाव में थे। हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा है कि उन्हें यकीन था कि उनको न्याय मिलेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!