ग्वालियर। लेबर कोर्ट द्वारा जारी आरआरसी मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न करने पर हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर रुचिका चौहान को तलब किया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि उन्हें इस आरआरसी के बारे में कब जानकारी मिली थी, जिस पर कलेक्टर ने दिसंबर में जानकारी मिलने की बात कही। कोर्ट ने इसके बाद पूछा कि तब से अब तक आपने क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें।
कलेक्टर कोई दस्तावेज और रिकॉर्ड साथ लेकर नहीं आईं, जिससे कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और दोषी ठहराते हुए 11 मार्च को सजा पर सुनवाई तय कर दी। आगामी सुनवाई में कलेक्टर को यह भी बताना होगा कि अब तक उन्होंने इस मामले में क्या किया और इसके दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
2017 में लेबर कोर्ट ने दिया था भुगतान का आदेश
2017 में लेबर कोर्ट ने मुरैना के राम कुमार गुप्ता के भुगतान के लिए आरआरसी जारी की थी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद विभाग ने उसका भुगतान नहीं किया। इसके बाद, राम कुमार गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 2018 में कोर्ट ने प्रशासन को इस मामले में ध्यान देने और भुगतान करवाने का आदेश दिया था, लेकिन जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की गई।सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कलेक्टर को आड़े हाथों लिया और कहा कि पब्लिक सर्वेंट होकर भी पब्लिक का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और खुद को राजा मानने की बात कही।
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