हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिग लड़की को दी गर्भपात की अनुमति

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By Sharma Published On: July 28, 2022
gwalior high court

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग लड़की को गर्भपात की अनुमति दी है। लेकिन इसके साथ शर्त भी लगाई है कि लड़की की मां को सीजेएम कोर्ट में इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उसकी बेटी गर्भवती है और दुष्कर्म का शिकार हुई है। मां के शपथ पत्र के बाद ही नाबालिग का गर्भपात सीएमएचओ की देखरेख में किया जाएगा।

 

आपको बात दे मामला शहर के हजीरा थाना क्षेत्र का है इस इलाके में रहने वाली महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर का गर्भपात की अनुमति मांगी है उसका कहना है कि लड़की 14 साल की है दुष्कर्म के चलते वह गर्भवती हो गई जिसका मामला हजीरा थाने में दर्ज है कोर्ट के आदेश पर सीएमएचओ ग्वालियर ने मेडिकल बोर्ड गठित किया जिसमें नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने लड़की का गर्भपात कराने की सशर्त अनुमति दी है लड़की की मां को यह भी बताना होगा कि उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने शपथ पत्र की शर्त के साथ स्वीकार कर लिया है।