Saturday, April 19, 2025

MP इस जिले में शादी समारोह को लेकर नए निर्देश जारी, होटल-बार भी इतने बजे तक खुलेंगे

भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार दिन-रात प्रयास कर रही है। इसी के चलते अब इंदौर में नई गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं। यहाँ जारी हुए नए नियम के मुताबिक शहर में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ मैरिज गार्डन संचालक को पुलिस थाने में समारोह का वीडियो भी जमा करवाना होगा। अगर नियम तोड़े जाएंगे तो सख्त कार्रवाई की जााएगी। जी दरसल बीते सोमवार को कलेक्टर की तरफ से नए आदेश जारी हुए है। इस आदेश में कहा गया है कि, ”इंदौर में अब बार, रेस्टोरेंट और होटल रात 11 बजे तक खुले रहेगे।

इसी के साथ शादी समारोह को लेकर खास निर्देश डीएम की तरफ से दिए गए हैं। जी दरअसल प्रशासन अब भी पूरी कोशिश कर रहा है कि फिर से कोरोना संक्रमण न फैले इस वजह से ऐसे सख्त नियम लागू किए गए हैं। नए नियम लागू करने को लेकर इंदौर के डीएम मनीष सिंह ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की। वही इस दौरान डीएम ने कहा कि शहर में कोरोना की वजह से फिर से स्थिति खराब न हो इसके लिए अलर्ट रहना होगा। इस दौरान डीएम ने कहा कि, ”इन दिनों शादी समारोह में तय संख्या से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं लोग सही से मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। कोरोना पर कंट्रोल के लिए सभी नियमों को मानना बहुत जरूरी है।”

इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ किया कि, ”सभी होटलों और मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान तय रूल के मुताबिक ही लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जाए। सभी को इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।” डीएम ने अपने आदेश में यह भी कहा कि, ”मैरिज गार्डन संचालकों को शादी समारोह की वीडियो भी थाने में जमा करानी होगी। अगर कानून तोड़ा गया तो सख्त कारर्वाई की जाएगी। शादी में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजजात नहीं होगी।

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