मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, यूपी से हुई पहली गिरफ्तारी

Author Picture
By Sharma Published On: February 9, 2021
Anti-Conversion Law

मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राज्य में हाल में भी लागू किए गए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंदसौर की दो नाबालिग लड़कियों को शादी करने के लिए आरोपितों ने अपने नामों को बदलकर लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया।

पुलिस ने बताया दोनों में से एक आरोपित को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। सुवासरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रितेश डामोर ने कहा कि एक 16 वर्षीय लड़की के नंबर पर अज्ञात नंबर से कॉल आने पाने पर दोनों की दोस्ती हुई थी। इसके बाद लड़के ने अपने 15 साल पूराने दोस्त की मदद से नाबालिग लड़की को भगाया।

दोनों लड़कियों ने अपना घर 1 फरवरी को छोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियों के माता-पिता ने अपनी बेटी के गायब होने की शियकात भी दर्ज कराई थी। इसके बाद जांच कर रही टीम दिल्ली पहुंची जहां से उन्हें लड़की की लोकेशन का क्लू मिला। पुलिस ने बताया कि यूपी के बिजनौर में पिछले हफ्ते लड़कियों की लोकेशन को ट्रेस किया गया था।

इस बाद लड़की ने पूछताछ में बताया कि उनकी दोस्ती आकाश नाम के लड़के से एक फोन कॉल के जरिए हुई थी। पीड़िता ने बताया कि शादी करने के बहाने आकाश ने उसे बिजनौर बुलाया था। पीड़िता ने आरोपित पर  धर्म परिवर्तन करवाने का भी आरोप लगाया है।

पुलिस ने बताया कि आकाश का असली नाम इरफान है। पिछले हफ्ते बिजनौर में पुलिस की छापेमारी के दौरान इरफान भाग गया जबकि उसका दोस्त साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपितों के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।