निकाय आरक्षण में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं करने को चुनौती,हाईकोर्ट ने रखा फैसला

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By Sharma Published On: March 12, 2021

ग्वालियर। निकाय आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है, फैसले को बाद में सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में नगर परिषद, नगरपालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण को चुनौती दी गई थी।

याचिका में अध्यक्ष पद के आरक्षण में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किए जाने का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि अधिकांश नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद लंबे समय से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। याचिका में 10 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गयी थी।