रेमडेशिविर इंजेक्शन एमआरपी से ज्यादा में बेचा तो होगी कार्यवाही, कलेक्टर ने निजी अस्पतालों को दिए निर्देश

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By Sharma Published On: April 19, 2021

ग्वालियर। शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एवं रेमडेशिविर इंजेक्शन को आम कोरोना मरीजों तक सही कीमत में पहुंचाने केे लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार अगर शहर के निजी अस्पताल खुद के यहां भर्ती कोरोना मरीजों को रेमडेशिविर इंजेक्शन एमआरपी खरीद से ज्यादा मूल्य में बेचते हैं ,तो उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

 

दरअसल कई दिनों से देखा जा रहा था,कि

रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजरी की जा रही है और जरूरतमंद मरीज से इंजेक्शन की कीमत से दुगना मूल्य बसूला जा रहा है। ऐसे में अब कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस दिशा में सख्त कदम उठाए हैं और जिले के सभी निजी अस्पतालों को निर्देश जारी किया है, कि वह अपने यहां भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को उसी एमआरपी मूल्य में रेमडेशिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराएं ,जिस मूल्य पर अस्पतालों ने इसकी खरीद की है। निर्देश जारी होने के बाद अगर किसी भी अस्पताल ने कोरोना पेशेंट से इंजेक्शन के लिए एमआरपी से ज्यादा चार्ज करने की शिकायत मिलती है, तो उस अस्पताल संचालक के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाएगी।