ओम्कारेश्वर मंदिर में VIP दर्शन पर SDM के साथ मारपीट

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By Sharma Published On: July 10, 2023

उज्जैन। ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर के गर्भ ग्रह में एसडीएम से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश के खंडवा स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओम्कारेश्वर में वीआईपी दर्शन को लेकर पंडे और एसडीएम के बीच विवाद हो गया। विवाद में पंडे ने एसडीएम के साथ पारपीट कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और आरोपी पंडे और उसके पुत्र के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

 

जानकारी के अनुसार पंडा अपने साथ आए श्रद्धालु को मंदिर के अंदर ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन वीआईपी दर्शन पर रोक के चलते उसे मना किया तो वह भड़क गया। उसने एसडीएम के साथ मारपीट कर ली।

 

बता दें कि इस बार सावन मास दो माह तक चलेगा, जिसे लेकर प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के चलते वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। खंडवा जिला प्रशासन द्वारा श्रावण मास के चलते ओमकारेश्वर मंदिर में शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन फिलहाल मंदिर परिसर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है।

 

इसी बीच रविवार को मंदिर का ही एक पंडा ब्रह्मानंद शर्मा अपने एक श्रद्धालु को ओंकारेश्वर मंदिर के अंदर ले जाकर दर्शन कराये जाने की जिद करने लगा। मंदिर प्रशासन द्वारा जब वीआईपी दर्शन से पंडे को मना कर दिया गया तब वह श्रद्धालुओं के रास्ते को अवरुद्ध कर परिसर में अव्यवस्थाएं उत्पन्न करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच मंदिर में व्यवस्थाओं के देख रहे पुनासा एसडीएम ने उसे परिसर से बाहर निकलने के लिए कहा। प्रशासनिक अधिकारी की कही इस बात पर पंडा ब्रह्मानंद शर्मा अपने साथ पंडितों का हुजूम लेकर एसडीएम के पास पहुंचा और देखते ही देखते मंदिर परिसर में ही उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए दर्शन सहित सभी व्यवस्थाएं ठप हो गईं। हालांकि मंदिर प्रशासन और पुलिस ने तुरंत ही मौका संभालते हुए व्यवस्थाओं को वापस सुचारू किया।

 

 

इधर, मान्धाता थाने के प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन से बताया कि जब एसडीएम अपने शासकीय कार्य से मंदिर परिसर में खड़े थे। ब्रह्मानंद शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने एसडीएम से बहस कर कहा कि आप ने मेरे लड़के को क्यों भगाया। उसके बाद उसने एसडीएम के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमने आवेदन के आधार पर ब्रह्मानंद शर्मा के ऊपर एसडीएम से मारपीट करना और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया। वहीं उसके पुत्र पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर प्रतिबंधित धारा 144 के उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया।