नई दिल्ली | सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है, ‘‘दिल्ली में हालात की विस्तृत समीक्षा की गई है। कोविड-19 के सबसे पहले ब्रिटेन में पाए गए नए प्रकार (स्ट्रेन) के कारण पैदा हुए खतरे एवं दिल्ली में कोविड-19 वैश्विक महामारी के स्थानीय मामलों को देखते हुए, इस बात की आशंका है कि नव वर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र होने के कारण संक्रमण के और तेजी से फैलने का खतरा है और इससे दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में अब तक की गई सराहनीय प्रगति को झटका लग सकता है।’’
गृह मंत्रालय ने 28 दिसंबर को जारी किए परामर्श में कहा था कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए रात में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं।
दिल्ली में सभी जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त रात्रिकालीन कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करेंगे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए ब्रिटेन से लौटे लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों समेत कुल 33 लोगों को राष्ट्रीय राजधानी स्थित लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (एलएनजेपी) के विशेष वार्ड में भर्ती कराया गया है। इनमें से अब तक सात लोगों के जीनोम अनुक्रमण की रिपोर्ट में उनके संक्रमण के नए स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 677 नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामले बढ़कर 6.24 लाख के पार चले गए थे। वहीं 21 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 10,523 हो गई थी।नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो।
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है, ‘‘दिल्ली में हालात की विस्तृत समीक्षा की गई है। कोविड-19 के सबसे पहले ब्रिटेन में पाए गए नए प्रकार (स्ट्रेन) के कारण पैदा हुए खतरे एवं दिल्ली में कोविड-19 वैश्विक महामारी के स्थानीय मामलों को देखते हुए, इस बात की आशंका है कि नव वर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र होने के कारण संक्रमण के और तेजी से फैलने का खतरा है और इससे दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में अब तक की गई सराहनीय प्रगति को झटका लग सकता है।’’
गृह मंत्रालय ने 28 दिसंबर को जारी किए परामर्श में कहा था कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए रात में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं।
दिल्ली में सभी जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त रात्रिकालीन कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करेंगे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए ब्रिटेन से लौटे लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों समेत कुल 33 लोगों को राष्ट्रीय राजधानी स्थित लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (एलएनजेपी) के विशेष वार्ड में भर्ती कराया गया है। इनमें से अब तक सात लोगों के जीनोम अनुक्रमण की रिपोर्ट में उनके संक्रमण के नए स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 677 नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामले बढ़कर 6.24 लाख के पार चले गए थे। वहीं 21 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 10,523 हो गई थी।