Home एमपी समाचार अर्नब को अंतरिम बेल देने के कारणों को SC ने किया स्पष्ट,...

अर्नब को अंतरिम बेल देने के कारणों को SC ने किया स्पष्ट, कहा- पुलिस FIR में लगाए गए आरोप नहीं हुए साबित

Arnab

नई दिल्ली| उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि दो साल पुराने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी और दो अन्य को दी गई अंतरिम जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक बॉम्बे उच्च न्यायालय याचिका का निपटारा नहीं कर देता और साथ ही कहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों का चुनिंदा तरीके से उत्पीड़न करने के लिए हथियार ना बनें। 

 
 
उच्चतम न्यायालय ने अर्नब को 11 नवंबर को अंतरिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में टीवी पत्रकार और दो अन्य को राहत देने के कारणों पर प्रकाश डाला। पीठ ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय के फैसला करने के दिन से चार सप्ताह बाद तक पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत कायम रहेगी। 
 
 
पीठ ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायलय,उच्च न्यायालयों, निचली अदालतों को राज्य द्वारा आपराधिक कानून के दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों को चुनिंदा तरीके से उत्पीड़ित करने का हथियार ना बनें।
Daily Update के लिए अभी डाउनलोड करे : MP samachar का मोबाइल एप
error: Content is protected !!
Exit mobile version