MP के इस जिले में 15 अप्रैल तक धारा 144 लागू जानिए ये बड़ी वजह

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By Sharma Published On: February 17, 2021

इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से धारा 144 लागू हो गया है। जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल तक धारा 144 को लागू करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद से अब शहर में बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन ​नहीं किया जा सकेगा वहीं उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। बता दें ​कि कांग्रेस महंगाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अब धारा 144 लागू किया है।

बता दें कि कांग्रेस ने 20 फरवरी को बंद का अह्वान किया है। महंगाई को लेकर कांग्रेसी सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं अब जिला प्रशासन के नए आदेश से कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है।