इस आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियां आज से होंगे अवैध, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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By Sharma Published On: December 16, 2020

ग्वालियर: आर्यसमाज रीति से होने वाली शादियों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि मंदिर संचालित करने वाली संस्थाओं को गाइडलाइन में बदलाव करना होगा। साथ ही शादी करने वाले मां-बाप को भी सूचित करना होगा। कोर्ट ने मंदिर संचालन करने वाली संस्थाओं को 30 दिन के भीतर नई गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है।

 

वही, कोर्ट ने पवन सूत कॉलोनी हुरावली के आर्य समाज वैदिक संस्था को अवैध घोषित कर दिया है और कहा है कि इसमें होने वाले विवाह आज से अवैध माने जाएंगे।

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