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Supreme Court सख्त टिप्पणी! एहतियातन हिरासत में नहीं चलेगी मनमानी, जानिए क्यों दी चेतावनी

Supreme Court सख्त टिप्पणी! एहतियातन हिरासत में नहीं चलेगी मनमानी, जानिए क्यों दी चेतावनी

By Sharma June 8, 2025

Supreme Court ने यह साफ कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियातन हिरासत एक असाधारण शक्ति है जो राज्य को संविधान के अनुच्छेद 22(3)(b) के तहत दी गई है। कोर्ट