इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में गैंगस्टर से नेता बने अफजाल अंसारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, हालांकि एफआईआर रद्द करने की उनकी मांग पर सुनवाई अगली तारीख पर होगी।
गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
अदालत ने सरकार और अफजाल अंसारी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में भी एक मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। अब कुल तीन मामलों में अंसारी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई है, जिससे उन्हें तत्काल गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
FIR रद्द करने की मांग पर सुनवाई
हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी तक अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं की है। अदालत अब अगली सुनवाई में इस मांग पर विस्तार से विचार करेगी। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव गृह, एसपी गाजीपुर और अन्य संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।