नई दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। उससे पहले चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव कराएगा। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 62 का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए।
राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं. राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है।
ऐसे ही, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी