भोपाल। राज्य सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। इससे शनिवार से आगामी 5 अक्टूबर तक अफसरों और कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इस दौरान 20 हजार से ज्यादा अफसर और कर्मचारी इधर से उधर होंगे। राज्य एवं जिला स्तर पर कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाने के संबंध में नीति-2022 को लागू किए जाने के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
आपको बात दे तबादला नीति के अनुसार प्रत्येक जिला एवं राज्य के शासकीय कर्मचारी जो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, उनके स्थानांतरण जिले के भीतर कलेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों में पदस्थ सीएमओ के ट्रांसफर आदेश मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग के द्वारा किए जाएंगे।
1. राज्य सरकार के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर (जिले के भीतर किए जाने वाले ट्रांसफर को छोड़कर) विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव कर सकेंगे। 2. प्रतिबंध अवधि के बाद या ट्रांसफर नीति से हटकर निम्न परिस्थिति में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के ट्रांसफर मुख्यमंत्री के समन्वय में अनुमोदन के बाद किए जा सकते हैं। 3. किसी भी विभाग में 200 के कैडर तक 20 प्रतिशत, 201 से 2000 तक 10 प्रतिशत और 2001 से अधिक का कैडर है तो 5 प्रतिशत तबादले होंगे।