रतलाम। रतलाम जिले के आलोट विकासखंड की सहकारी सोसाइटी से खाद लूट के मामले में बीते कुछ दिनों से जेल में बंद कांग्रेस विधायक मनोज चावला को जमानत मिल गई है। विधायक चावला को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत दी है। पहले विधायक चावला ने अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद विधायक चावला आठ जनवरी को खुद न्यायालय में पेश हुए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था। बाद में आलोट पुलिस उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर आई थी।
उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर 2022 को आलोट के सहकारी खाद गोदाम पर खाद लूट के मामले में मनोज चावला और उनके साथियों पर लूट का मामला दर्ज हुआ था। लूट का मामला दर्ज होने के बाद से विधायक मनोज चावला फरार चल रहे थे। इस वजह से पुलिस ने उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए जानकारी जुटाना शुरू कर दी थी। इस बीच विधायक चावला ने जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की थी। लेकिन वह खारिज हो गई थी। उसके बाद वह खुद न्यायालय में पेश हुए थे।