भोपाल |मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल ‘विशेष त्योहार अग्रिम योजना’ राज्य शासन के कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर विशेष राहत देने की मुख्यमंत्री (Shivraj Singh Chouhan) की घोषणा के पालन में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। माह नवम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच दस हजार रुपये का त्योहार अग्रिम, चालीस हजार रुपये या इससे कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को मिलेगा। इसके लिये राज्य सरकार ‘विशेष त्योहार अग्रिम योजना’ लागू करने जा रही है।
इसके साथ ही शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी और अंतिम किस्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा। राज्य शासन के इस निर्णय से त्योहार मौके पर जहां एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। राज्य शासन ने आज सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों को भुगतान की कार्रवाई करने के आदेश दे दिये हैं। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने त्योहार के समय में कर्मचारियों के लिये और के कारण मंद हुई आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की दृष्टि से लिये गये निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता जाहिर करता है। संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी को भी मिलेगा लाभ विशेष त्योहार अग्रिम योजना के अंतर्गत संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी तथा शासन से शत-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मी भी शामिल किये गये हैं। स्थानीय निकाय तथा अन्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे।
ऐसे कर्मचारियों जिनका सातवें वेतनमान में कुल मासिक वेतन क्रियान्वयन से राज्य शासन पर लगभग वेतनमान के एरियर्स की तीसरी और अंतिम किस्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की प्रथम एवं द्वितीय किस्त मई, 2018 तथा मई, 2019 में दी गयी थी।
तीसरी तथा अंतिम किस्त का भुगतान मई, 2020 में किया जाना था किन्तु कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से किस्त का भुगतान नहीं हो सका। त्योहार सीजन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय व अंतिम किस्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में किये जाने का निर्णय लिया है। इस राशि के भुगतान से शासन पर लगभग 375 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।