अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता के नियमों को बदलने की डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। मैरीलैंड की एक संघीय अदालत ने प्रशासन के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसका उद्देश्य ‘बर्थ टूरिज्म’ को नियंत्रित करना था।
अदालती हस्तक्षेप की वजह
न्यायाधीश डेबोरा एल. बोर्डमैन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्रंप प्रशासन के आदेश को लागू करने से रोक दिया है। प्रशासन का तर्क था कि यह कदम केवल उन विदेशी नागरिकों पर लगाम लगाने के लिए है जो नागरिकता पाने के इरादे से अमेरिका में बच्चे को जन्म देते हैं।
आगे की स्थिति
कोर्ट के इस फैसले ने फिलहाल प्रशासन की नई नीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस कानूनी प्रक्रिया के चलते अब जन्मसिद्ध नागरिकता से जुड़े नियमों में कोई भी बदलाव फिलहाल संभव नहीं है, जिससे प्रवासी समुदायों ने राहत की सांस ली है।