मध्यप्रदेश: लव जिहाद रोकने के कानून का ड्राफ्ट तैयार

मध्यप्रदेश में लव जिहाद (love jihad) रोकने के लिए राज्य सरकार एक नया एक्ट, ‘मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट-2020’ ला रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। इस कानून के तहत लव जिहाद (love jihad) का ताजा मामला पकड़े जाने पर पांच साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे विवाह जो पहले हो चुके हैं, उन्हें रद्द करने का अधिकार फैमिली कोर्ट को दिया जाएगा।

ये भी पढ़े : अक्षय कुमार ने यू-ट्यूबर राशिद सिद्दकी पर ठोका है 500 करोड़ का केस, जानें क्यों ?

सगे संबंधी को शिकायत करनी होगी

मध्यप्रदेश के इस नए एक्ट में फैमिली कोर्ट का प्रावधान रखा जा रहा है। वर्ष 1968 में बने पुराने अधिनियमों को समाप्त किया जाएगा, लेकिन इसमें किसी सगे संबंधी को यह पहले शिकायत करनी होगी कि यह प्रकरण और विवाह लव जिहाद मामले से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कोर्ट अंतिम निर्णय करेगा। फैमिली कोर्ट के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकेगी।

ये भी पढ़े : उपचुनाव में BJP की जीत के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे सिंधिया, कांग्रेस के लिए कही ये बात…

विधानसभा शीत सत्र में पेश होगा

बताया जा रहा है कि जल्द ही ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी इस पर चर्चा करेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। एक्ट में प्रलोभन, बलपूर्वक, धोखाधड़ी, बहकावे के जरिए शादी करने का भी उल्लेख होगा।

ये भी पढ़े : बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने पद से इस्तीफा दिया, आज ही संभाला था कार्यभार

यह कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश दूसरा राज्य होगा

मध्यप्रदेश दूसरा राज्य होगा, जिसका लव जिहाद (love jihad) को रोकने का अपना एक्ट होगा। इससे पहले उत्तराखंड यह कानून बना चुका है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल इसकी प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड के अहम प्रावधानों का भी शासन अध्ययन कर रहा है।

ये भी पढ़े : MP Board क्लास 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 30 प्रतिशत की हुई है कटौती

अफसर दोषी मिले तो उन्हें भी होगी 5 साल की सजा

  • इस एक्ट में युवक-युवती पर ही अपनी सच्चाई साबित करने का भार होगा कि वे जोर जबरदस्ती से ऐसा नहीं कर रहे हैं और न ही यह लव जिहाद है।
  • अफसर अपने पद का इस्तेमाल करके अगर ऐसी शादी कराता है, तो उसे भी पांच साल की सजा होगी। मसलन एसडीओ, थानाधिकारी या अन्य।
  • यदि लव जिहाद साबित हो गया और प्रोसिक्यूशन करना है तो ऐसे केसों के बारे में फैसला गृह विभाग करेगा। अभी आईटी एक्ट या धारा 153 (ए) में यही प्रावधान है, जो सांप्रदायिक विवाद से जुड़े हैं।
  • माता-पिता, भाई-बहन या रक्त संबंधी की शिकायत पर लव जिहाद से हुए विवाहों के मामले में फैमिली कोर्ट को शादी को निरस्त करने का अधिकार होगा।

    ये भी पढ़े :   बीजेपी हारे हुए मंत्रियों को निगम-मंडलों में जगह देने की तैयारी

  • यदि कोई मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा है तो परिवार को एक माह पहले आवेदन देना ही होगा।
  • यदि इस काम में कोई पुजारी, मौलाना या पादरी जुड़ा है तो उसे भी एक माह पहले जिला
  • प्रशासन को नोटिस देना होगा। अन्यथा पांच साल की सजा होगी।
  • यदि लव जिहाद का मामला सामने आता है और यह साबित हो जाता है कि कोई मददगार या किसी ने उकसाया है तो वह भी उतना ही दोषी माना जाएगा, जितना मुख्य आरोपी। इसकी सजा भी पांच साल तक है।

    Daily Update के लिए अभी डाउनलोड करे : MP samachar का मोबाइल एप

लेटेस्ट न्यूज़
- Advertisment -

धार्मिक

error: Content is protected !!